नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गैंगरेप पीड़ित के दोस्त का इंटरव्यू गवाही के तौर पर लेने को कहा है। एक प्राइवेट चैनल पर दिल्ली गैंगरेप पीड़ित के दोस्त का इंटरव्यू चला था जिसकी सीडी को सबूत की तरह प्रयोग करने की बात दिल्ली हाईकोर्ट ने कही है।
दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हुए जस्टिस जी पी मित्तल ने कहा है कि 5 मार्च तक याचिका की अंतिम रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली गैंगरेप में आरोपी राम सिंह और उसके भाई मुकेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सीडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई थी।
गौरतलब है कि एक नाबालिग समेत 6 अभियुक्तों पर आरोप है कि दिल्ली में 16 दिसंबर की रात उन्होने चलती बस में छात्रा से गैंगरेप के दौरान दरिंदगी की हर इंतहा पार कर डाली थी। छात्रा को इलाज के लिए पहले तो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिज़ाबेथ अस्पताल जाया गया था जहां 29 दिसंबर को पीड़ित छात्रा की मौत हो गई थी।
इस गैंगरेप की घटना के बाद देश में आम जनता का जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा था। आम जनता ने महिलाओं की सुरक्षा और दोषियों को फांसी की सजा की मांग पर देशव्यापी आंदोलन किए थे।
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