Thursday 21 March 2013

लड़की का पीछा करने पर नए कानून के तहत युवक गिरफ्तार

a youth arrest yhrough new law because he chase a girlजागरण संवाददाता, अहमदाबाद । दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद महिलाओं से छेड़खानी और अन्य अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिल 2013 को गुरुवार को ही संसद से पारित किया है।
इस विधेयक के कानून बनने तक ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने गत तीन फरवरी को इस बारे में अध्यादेश लाया था। इसके प्रावधानों के तहत वडोदरा में एक युवक को छात्रा का पीछा करने व एसएमएस भेजने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस का दावा है इस कानून के तहत देश में यह पहला मामला हो सकता है। आरोपी, इंजीनियरिंग की छात्रा का पीछा करता था व उस पर रिश्ता बनाने का दबाव बना रहा था। वडोदरा के सयाजीगंज पुलिस थाना इलाके में दर्ज मामले के अनुसार 22 वर्षीय राजदीप राउत नामक युवक एमएस विश्वविद्यालय की एक बीस वर्षीया छात्रा का काफी दिनों से पीछा करता था व उसे एसएमएस भेजता था। एक सामाजिक संस्था की मदद से पुलिस ने पीड़िता को पुलिस शिकायत के लिए तैयार कराया। उसके बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी 1 के तहत मामला दर्ज कर मंगलवार की रात उसे गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति की ओर से मंजूर अध्यादेश पुलिस को गत दिनों मिला था जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्यवाही प्रारंभ की है।

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