नई दिल्ली।। ऐंटि रेप बिल पर जारी गतिरोध समाप्त होता दिख रहा है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) ने बिल के तमाम मुद्दों पर सहमति बना ली। सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने पर जीओएम में एकराय बन गई है। महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ इसका विरोध कर रही थीं। इसके साथ ही किसी महिला का पीछा करने और अश्लील इशारा करने को गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखने का फैसला किया है।
तस्वीरों में देखें: बाकी देशों में क्या है सेक्स की उम्र
इसके साथ ही जीओएम ने दुष्कर्म को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने के बजाय इसे महिलाओं के खिलाफ अपराध के तौर पर परिभाषित करने का फैसला किया है, जबकि गृह मंत्रालय इसे लिंग भेद से दूर रखने के पक्ष में था। यानी बिल में सेक्शुअल असॉल्ट की जगह रेप शब्द का इस्तेमाल होगा।
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इसके साथ ही जीओएम ने दुष्कर्म को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने के बजाय इसे महिलाओं के खिलाफ अपराध के तौर पर परिभाषित करने का फैसला किया है, जबकि गृह मंत्रालय इसे लिंग भेद से दूर रखने के पक्ष में था। यानी बिल में सेक्शुअल असॉल्ट की जगह रेप शब्द का इस्तेमाल होगा।
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